16-06-2021 19:48:05 .
वेबडेस्क। बस्तर जिले में अनलॉक को लेकर कलेक्टर रजत बंसल ने नया आदेश जारी किया है, इसके मुताबिक लॉक डाउन को तत्काल प्रभाव से शिथिल कर दिया गया है और व्यापारियों को उनकी दुकाने गोमस्ता लायसेंस के हिसाब से बंद करने की छूट दे दी गई है इसके साथ यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व आदेश के सभी पैरे यथावत लागू रहेंगे। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से गुमास्ता एक्ट का पालन करना होगा इसके अंतर्गत निर्धारित दिवस (शनिवार अथवा रविवार या मंगलवार जो भी निर्धारित हो)को व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को नियमानुसार बंद रखेंगे। रात में दुकानों को बंद करने की टाइमिंग में किसी प्रकार का बदलाव नही किया गया है। फिलहाल पूर्व आदेश के पैरे के मुताबिक व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे बंद करेंगे। दुकान संचालन के दौरान दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंसिग के मानक और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा नियमो का उलंघन करने पर 30 दिन तक दुकानें सील की जायेगी।