04-06-2021 12:46:24 .
जगदलपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ते हुवे एक आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह के पांच दिन तक संचालित होंगी प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉक डाउन रहेगा इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, पैट शॉप, दूध, फल, सब्जी, न्यूज पेपर एवं अनुमति प्राप्त वस्तुओं/सेवाओ की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया रविवार को लॉक डाउन के होने से गुमास्ता ऐक्ट का पालन होने के साथ साथ पूर्ण बंदी जैसा माहौल होगा जिससे संक्रमण पर ब्रेक लगेगा। इसके साथ ही अब गांव में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट बाज़ार खोलने का रास्ता साफ हो गया है इसको लेकर आदेश में कहाँ गया है कि साप्ताहिक हाट बाज़ार ग्राम पंचायत की सहमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हूवे खोले जा सकते है। वही होटल, रेस्टोरेंट, बार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। होटलों में भी आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति तो दे दी गई है, जबकि इन हाउस डाइनिंग में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ भी ये कहा गया है कि होटल-रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। वहीं लॉज में ठहरने वाले लोगों को वहीं खाना खाने की सुविधा भी अब मिल सकेगी। मृत्युकर्म में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी, जबकि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए सीमा को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल रहेंगे।