जगदलपुर। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाते हुवे सभी प्रकार के व्यवसायियों को दुकान खोलने की छूट दे दी थी। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल आदेश में कहा था कि व्यवसायियों को गुमास्ता एक्ट के तहत दुकान खोलने की छूट होगी इसके मुताबिक सभी दुकानें अपने गुमास्ता लायसेंस के शर्तो के हिसाब से शनिवार अथवा रविवार(सैलून मंगलवार) को बंद रहेंगी। चर्चा के दौरान निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से गुमास्ता एक्ट का पालन करना होगा इसके अंतर्गत निर्धारित दिवस (शनिवार अथवा रविवार या मंगलवार जो भी निर्धारित हो)को व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को नियमानुसार बंद रखेंगे नही तो उनपर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद सभी व्यापारियों से चर्चा कर के किसी एक दिन सम्पूर्ण बाजार बंद रहे ऐसी व्यवस्था बनाई जायगी इस व्यवस्था के लागू होने से गुमास्ता ऐक्ट का पालन होने के साथ साथ लॉक डाउन जैसा माहौल होगा जिससे संक्रमण पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दे गुमास्ता एक्ट के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का प्रावधान है। श्रम कानून के तहत इस नियम का प्रावधान इसलिए रखा है ताकि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिल सके।