26-05-2021 07:11:35 .
जगदलपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार रात एक संसोधन आदेश जारी किया है इस आदेश के मुताबिक अब कपड़ा, जूता चप्पल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइलस, फैंसी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें काष्ठ कला, सभी ठेला- गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी बाजार, अनाज मंडी, शो रुम, क्लब, मंदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम संध्या 6.00 बजे तक खुले रहेगें। यह सभी दुकानें अपने गोमस्ता लायसेंस के शर्तो के हिसाब से शनिवार अथवा रविवार(सैलून मंगलवार) को बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल संचालक टेलीफोनिक ऑडर, ऑनलाईन ऑडर ले सकेंगे बैठ के खाने की प्रतिबंध अब भी जारी रहेगी। दुकान संचालन के दौरान दुकानदारों को फिजिकल डिस्टेंसिग के मानक और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा नियमो का उलंघन करने पर 30 दिन तक दुकानें सील की जायेगी।