15-05-2021 19:55:33 .
जगदलपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। पूरे बस्तर जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित करते 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।इस दौरान प्रशासन ने कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रखने का निर्देश दिया है इसके तहत किराना दुकान, डेली नीड्स, आटा चक्की, अंडा, मटन मछली, दूध डेयरी, वाहन मरम्मत, पंचर, ओटो पॉट्स, स्टेशनरी, लॉन्ड्री सर्विसेज, ऑप्टिकल शॉप, आटा चक्की, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें, पेट शॉप आदि दुकानो को प्रातः 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। शराब की दुकानें (ऐप से होम डिलवरी को छोड़) मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य पहले की तरह बंद रहेगी होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है।