25-03-2021 07:10:07 .
जगदलपुर। कोरोना के मामले ने एकबार फिर बस्तर में रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद लोगो की लापरवाही से इसकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में बुधवार की देर रात से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर मुह एवं नाक पर मास्क अनिवार्य किया गया है। मुह एवं नाक पर मास्क नहीं होने पर 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी, अन्य राज्यो से आने वाले लोगो को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा जिले में होली मिलन या अन्य समारोह का आयोजन नहीं होगा. होली को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे. साथ ही सभी पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।रविश इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जायेगी।