01-10-2020 20:29:12 .
जगदलपुर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सोमवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने सोशल डिस्टनसिंग बनाये रखने और कोरोना को रोकने एक नया आदेश जारी किया है इसके तहत दुकानों/बाजारों/सब्जी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों / गतिविधियों / जिम को बंद करने की अवधि संध्या 7.00 बजे तक नियत किया गया था, जिसे संशोधित करते हुये दुकानों/बाजारों/सब्जी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/गतिविधियों/जिम के बंद करने की अवधि संध्या 5.00 बजे नियत किया गया है।
1. डेयरी, दुग्ध, अखबार, मेडिकल एवं मेडिकल से संबंधित समस्त व्यवसायों का समय पूर्व में निर्धारित समयानुसार यथावत् रहेगा।
2. सभी दुकानों के दुकानदार/व्यवसायी अपने दुकान के समक्ष सुरक्षित दूरी का पालन करने हेतु गोल या चौकोर घेरा बनाए अथवा रस्सी या बांस बल्ली से ग्राहकों के बीच सुरक्षित दूरी बनाया रखना सुनिश्चित करेगें।
3. सभी दुकानदार/व्यवसायी सेनेटाईजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
4.सभी व्यापारिक संगठन/व्यवसायी अपनी दुकान के प्रवेश स्थल पर मास्क लगाए रखना सुनिश्चित करें। बिना मास्क के दुकान में ग्राहकों को प्रवेश न दें, इसके साथ ही शासन द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु तैयार किए गए पाम्पलेट जिसे आपको उपलब्ध कराया गया है ग्राहकों को वितरण करना सुनिश्चित करेगें। उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किया जावे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।