जगदलपुर। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में बुधवार से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर मुह एवं नाक पर मास्क अनिवार्य किया गया है। मुह एवं नाक पर मास्क नहीं होने पर राशि 100 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम तथा स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश यथावत रहेंगे। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बस्तर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है।