जगदलपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए गणेश उत्सव के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने ने दिशा निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशो के मुताबिक इस बार गणेश उत्सव के दौरान चार फीट ऊंचाई और चार फीट चैड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालो में स्थापित नहीं की जा सकेंगी। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक नहीं होगा। गणेश पंडालो के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह भी रखनी होगी। इसके साथ ही घरों पर गणेश प्रतिमाओ की स्थापना के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम कार्यालय में सात दिन पहले आवेदन देना होगा। गणे उत्सव समिति को आने वाले श्रद्वालुओं के नाम पता भी नोट करना होगा। 5000 वर्ग फिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए अलग से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगेंगी। किसी भी स्थिति में एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक मौजूद नही होंगे। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संक्रमित सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश से रोकने की जिम्मेदारी समिति की होगी।