जगदलपुर ।अपर कलेक्टर अरविंद एक्का द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में बाजार, दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन सुविधा अनुसार प्रातः 5 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमति प्रदान किया गया है। बस्तर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ जगदलपुर के द्वारा दुकानों का संचालन का समय शाम 7 बजे तक नियत किए जाने हेतु निवेदन किया था। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनज़र रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाजार, दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन किए जाने आदेशित है। किंतु बस्तर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ जगदलपुर को उनके निवेदन पर स्वेच्छा से बाजार, दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन सुविधा अनुसार प्रातः 5 बजे से शाम 7 बजे तक अनुमति प्रदान किया गया है।