जगदलपुर । कोरोना से बचाव के लिए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। इसे सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन सड़कों पर है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अन्य ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।बस्तर कलेक्टर ने जिलों में तम्बाकू-गुटखा गुड़ाखू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यह आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तम्बाकू-गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकता पकड़ा गया तो उसपर जुर्माना के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए। दरअसल, देशभर में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.ये काम आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध होंगे. डॉक्टरों का कहना है कि खांसी और छींकने से हवा में फैलने वाली बूंदों से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है. यही कारण है कि लोगों को एक-दूसरे से दूरी बनाये रखने की सलाह दी जाती है. बता दें कि गैर धूम्ररहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है और इससे थूकने की अत्याधिक इच्छा होती है।सार्वजिनक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है इस फैलाव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है ।